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सोसाइटी की मुख्य विशेषताएं


आपको यह जानकर अति हर्ष होगा कि सोसायटी में कुछ ऐसी विशेषताएँ है जो शायद ही दूसरी सोसायटी में मिले, जैसे: …

  • 1. प्रत्येक बर्ष असाधारण बैठक की उपस्थिति लगभग 90 प्रतिशत तक होती है ।
  • 2. सोसायटी ने कभी किसी सहकारी बैक अथवा अन्य किसी सस्था से ऋण नहीं लिया है । सोसायटी की जमा राशि ही सदस्यों के ऋण का स्त्रोत है ।
  • 3. सदस्यों कौ ऋण लेने के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती । पत्र देने के तुरन्त बाद ही ऋण मिलता रहता है ।
  • 4. सोसायटी प्रति वर्ष अग्रिम आँडिट करवा कर नियमित रूप से साधारण बैठक बुलाती है और ऑडिटर महोदय द्वारा कोई आक्षेप/विषमताएं नहीं पाई गई और सोसायटी कौ " ए " है श्रेणी का दर्जा प्राप्त होता रहा है । पिछले चार वर्षों से सोसायटी को सवोंत्तम सोसायटी की उपाधि से अलंकृत किया जा रहा है और आँडिटर महोदय ने सोसायटी को बधाई देते हुए विभाग को पारितोषिक दिये जाने के लिए आग्रह किया है । यह कार्यकारिणी और सदस्यों के लिए गौरव की बात है ।
  • 5. सभी सदस्यों क्रो सोसायटी के किसी भी पदाधिकारी एवं कर्मचारी को बिना रसीद प्राप्त किये कोई चैक या केश न देने के लिए प्रेरित किया जाता है ।
  • 6. आप सोसायटी के किसी भी कर्मचारी को किसी भी प्रकार का उचित-अनुचित, वैध या अवैध रूप से प्रलोभन न है इससे कर्मचारियों का भविष्य अंधकारमय हो जाता है ।
  • 7. प्रत्येक सदस्य को यह ध्यान में रखना अति आवश्यक है कि ऋण लेने वाले की जमानत देने के पश्चात ऋण का भुगतान करने के लिए उतनी ही जिम्मेदारी हो जाती है जितनी की ऋण लेने वाले की ! क्योकि यदि ऋण लेने वाला ऋण का भुगतान नहीं करता है तो मुकदमा चलने पर जमानतियों के विरुद्ध भी क़ानूनी कार्रवाई ( एवार्ड/डिग्री ) हो जाती है और सरकार ऋण लेने वाले और जमानतियों से ऋण की वसूली कर लेती है अत: जमानत देने के पश्चात यदि नोटिस पहुंचता है तो तुरन्त ऋण लेने जाले सदस्य से मिलकर ऋण का भुगतान करां दें । करमचारियों के आग्रह पर भी जमानत न दे जब तक आप उसको जानते न हों ।
  • 8. ऋन्धारी सदस्य अगर किसी कारणवश अपनी किस्त व सी डी जमा नहीं करवा पा रहा है, उस स्थिति में यह अपना कारण लिखकर कार्यालय प्रभारी को दे ताकि सदस्य के विरूद्ध अग्रिम कार्रवाई न की जाय ।
  • 9. हर सदस्य अपनी हर माह की सी डी एडवांस जमा करवा सकते है

सोसायटी की सदस्यता खोल दी गई है, आप अपने सगे सम्बन्धियों एवं परिचित ईमानदार व्यक्तियों कौ सदस्य बनाकर उनकी सहायता करें ।


कृपया इन संदेशो को कभी न भूलें.


  • सोसाइटी मैं ऋण की किश्त 1 तारीख से 10 तारीख तक प्रातः 10:00 बी बजे से दोपहर 1:30 बजे तक और सैयेंकाल मैं 2:30 बजे से 6:00 बजे तक ली जाती है. इसके पश्चात जुर्माना देना होगा.
  • चेक वापिस आने पर २००/- रुपये बैंक चार्जेज और तावनी ब्याज तथा कुल ऋण की राशि पर छुट समाप्त करके राशि जमा करानी पड़ेगी.
  • सोसाइटी मैं आते समय अपना पहचान पत्र साथ लेके आयें तथा समय का ध्यान रखें और अपना खाता न. भी याद करके आयें.